Anti Paper Leak Law Update: भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां करने वाले पर लगेगा 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल तक की सजा

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Anti Paper Leak Law Update: पेपर लीक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार, 21 जून को आधी रात के बाद देश में एंटी पेपर लीक कानून (Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) लागू कर दिया। यह कानून हाल ही में नीट यूजी विवाद के बाद लागू किया गया है। आइए जानते हैं कि यह कानून क्या है और किन परीक्षाओं पर लागू होता है।

भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास अब तक कोई मजबूत कानून नहीं था, जिसके कारण पेपर लीक जैसी घटनाएं बार-बार सामने आ रही थीं। हाल ही में नीट परीक्षा से जुड़े विवाद और यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद रद्द करने के बाद, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात इस नए कानून का नोटिस जारी किया है ।

पेपर लीक करने वाले को क्या सजा मिलेगी ?

NEET और UGC-NET जैसी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के मद्देनजर सरकार का यह नया कानून लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कानून के प्रभावी होने के बाद, पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने पर अब 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

Anti Paper Leak Law जाने पुरे कानून के बारे में

पेपर लीक विवादों के चलते, सरकार ने भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी और हेराफेरी पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून लागू किया है। इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून का नाम ‘लोक परीक्षा अधिनियम 2024’ रखा गया है।

इस कानून के तहत यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस और एनटीए द्वारा आयोजित सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएँ शामिल हैं। इसके अलावा जेईई, नीट और सीयूईटी परीक्षाएँ भी इस कानून के दायरे में आती हैं। इससे पहले, पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था।

नकल रोकथाम के लिए इस कानून में न्यूनतम 3 से 5 साल की कारावास और संगठित अपराध में शामिल होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

इसके साथ ही, दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर सेवा प्रदाता दोषी साबित होता है, तो उसे भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा। सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती माने जाएंगे इस कानून के तहत

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विधेयक की धारा 3 में 15 ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें अनुचित साधनों के उपयोग से सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी के बराबर माना जाएगा। इनमें शामिल हैं:

  • परीक्षा का प्रश्न पत्र, उत्तर या उत्तर कुंजी लीक करना ताकि परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाया जा सके।
  • प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट को बिना अधिकार अपने कब्जे में लेना।
  • परीक्षा वाले कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों से छेड़छाड़ करना।
  • Fake Admit Card या ऑफर लेटर जारी करना।
  • Exam केंद्र में परीक्षा के उत्तर उपलब्ध करवाना
  • ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना।
  • फर्जी Fake परीक्षा करवानी
  • दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना।
  • सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी करना।
  • Answer Key और पेपर लीक करवाना या करना
  • परीक्षा में अनधिकृत रूप से अभ्यर्थियों की सहायता करना।
  • मूल्यांकन में बदलाव करना।
  • परीक्षा के संचालन में सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करना।
  • परीक्षा अधिकारियों को धमकाना या उनके कार्य में बाधा डालना।
  • परीक्षा से जुडी हुई गोपनीय जानकारी सार्वजनिक समय से पहले करना

इस कानून के अमल में आने से भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

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Anti Paper Leak Law Update Important Inormation

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