Haryana Bakri Palan Yojana: केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से खेती के साथ-साथ पशुपालन के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्यों में किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। इसी क्रम में एक मुख्यमंत्री भेड़-बकरी पालन उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पशुपालक किसानों को 90% तक की सब्सिडी मिलती है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इस पोस्ट में हम आपको बकरी पालन योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी विस्तार से प्रदान करेंगे। सरकार द्वारा बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। किस राज्य में कितनी सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी इस पोस्ट में उपलब्ध है। इसलिए, कृपया इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
भेड़ बकरी पालन योजना क्या है ?
हरियाणा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, पशुपालक किसानों को 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसान इस योजना में आवेदन करके सरकारी सहायता से बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए किसान बैंकों से ऋण भी ले सकते हैं, जिस पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है।
बकरी पालन योजना में मिलने वाली सब्सिडी
राज्य सरकार अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को बकरी पालन योजना के तहत 90% की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा, अन्य जाति वर्गों के लिए नाबार्ड बकरी पालन योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और महिला पशुपालकों को 33% की सब्सिडी मिलती है, जबकि सामान्य वर्ग के पशुपालक किसानों को 25% की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि बकरी पालन के लिए लिए गए ऋण पर दी जाती है। राजस्थान सरकार 50% की सब्सिडी देती है, और अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, और उत्तर प्रदेश में भी अलग-अलग प्रतिशत के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है।
बकरी पालन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
हरियाणा राज्य के निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के पशुपालक किसानों के लिए है। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राज्य के गरीब और बेरोजगार लोग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने पहले कभी बकरी पालन योजना का लाभ न लिया हो।
बकरी पालन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्ताबेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- शेड निर्माण के लिए स्थान का प्रमाण
- रद्द चेक (कैंसिल चेक)
- एफिडेविट (शपथ पत्र)
- मोबाइल नंबर
- परिवार पहचान पत्र
- एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र)
मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन योजना के लिए आवेदन प्रकिया
हरियाणा भेड़-बकरी पालन उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
- सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट यहा क्लिक करे पर जाएं।
- होम पेज पर अपने आईडी और पासवर्ड के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।
- यदि आप पहली बार पोर्टल पर आ रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद, सर्च बॉक्स में “Animal” टाइप करके सर्च करें।
- अब आपके सामने स्कीम का नाम दिखाई देगा,
- उस पर क्लिक करें। इसके बाद बकरी पालन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें मांगी गई जानकारी भरें।
- अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप इस योजना का लाभ ले सकते है ,
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