PM Awas Yojana Reject Form List: पीएम आवास योजना के रिजेक्ट हुए फार्म की लिस्ट जारी

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PM Awas Yojana Reject Form List: अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित 10 अनिवार्य शर्तों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सरकार ने इस योजना के तहत कुछ अहम नियम लागू किए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।

अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी दिक्कत के आपको पक्के मकान के लिए वित्तीय सहायता मिल जाए, तो इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। तभी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस आर्टिकल में हम आपको पीएम आवास योजना रिजेक्ट फॉर्म से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही, यह भी बताएंगे कि किन कारणों से कुछ आवेदनों को खारिज किया जा रहा है। इसलिए योजना की सभी शर्तों को विस्तार से जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

PM Awas Yojana Reject Form List

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिन नागरिकों ने पीएम आवास योजना के तहत आवेदन किया है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकार जल्द ही आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले।

इस सत्यापन कार्य को सर्वे के माध्यम से पूरा किया जाएगा, और जो लोग इस प्रक्रिया में अपात्र पाए जाएंगे, उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल, कई ग्रामीण नागरिक योजना की पात्रता से अनजान होते हैं और जानकारी के अभाव में आवेदन कर देते हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म बाद में अस्वीकृत कर दिया जाता है।

हम आपको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि जो लोग इस योजना के योग्य पाए जाते हैं, उन्हें सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने पक्के मकान का सपना पूरा कर सकते हैं।

पीएम आवास योजना का फार्म क्या कारण से रिजेक्ट होगा

पीएम आवास योजना के तहत उन आवेदनों को रिजेक्ट किया जाएगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि योजना का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों को ही दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी श्री अरविंद कुमार मिश्रा ने जानकारी दी है कि आवेदकों की पात्रता और अपात्रता की जांच ग्राम पंचायत के स्तर पर की जाएगी।

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इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर वाल राइटिंग के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के नाम प्रकाशित किए जाएंगे। यानी, जिन ग्रामीण निवासियों का नाम इस सूची में होगा, केवल उन्हीं के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए, योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।

पीएम आवास योजना रिजेक्ट होने के 10 प्रमुख कारण

सरकार द्वारा पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के चयन के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं। सर्वे के दौरान यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा। अपात्रता की 10 प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:

  1. जिन लोगों के पास थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर वाहन हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  2. अगर किसी व्यक्ति के पास मोटर चालित कृषि यंत्र, जैसे ट्रैक्टर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर हैं, तो वह अपात्र माना जाएगा।
  3. जिन ग्रामीण निवासियों के पास 50,000 रुपये से अधिक लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है, वे इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे।
  4. यदि किसी परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  5. जिन ग्रामीण परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे अधिक है, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
  6. वे नागरिक जो कोई भी अकृर्षित (गैर-कृषि) उद्योग संचालित करते हैं और भारत सरकार के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  7. जो व्यक्ति या परिवार इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, वे भी योजना के लिए अपात्र होंगे।
  8. पहले से ही कोई व्यवसाय कर चुके परिवारों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  9. यदि किसी परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  10. जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है, वे भी योजना के तहत लाभ नहीं ले पाएंगे।

इन शर्तों के आधार पर ही सरकार द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र व्यक्तियों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।

इन 5 श्रेणियों के लोगों को मिलेगा लाभ

सरकार ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को पात्र माना है, जिन्हें इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये पात्र श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

  1. आवासहीन परिवार – ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए कोई पक्का या स्थायी मकान नहीं है।
  2. भिखारी एवं आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर परिवार – जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं और जिनकी आय अत्यधिक सीमित है।
  3. मैला ढोने वाले परिवार – वे परिवार जो इस कार्य से जुड़े रहे हैं और जिन्हें सरकार द्वारा सहायता की आवश्यकता है।
  4. वैधानिक रूप से स्वतंत्र बंधुआ मजदूर – ऐसे मजदूर जिन्हें कानूनी रूप से बंधुआ प्रथा से मुक्त किया गया है।
  5. अत्यधिक गरीब और असहाय वर्ग – वे लोग जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आवास प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।

इन श्रेणियों में आने वाले लाभार्थियों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने लिए एक स्थायी आवास बना सकें।

पीएम आवास योजना के लिए पात्रता मानदंड

पीएम आवास योजना के अतिरिक्त पात्रता मानदंड

सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत कुछ विशेष वर्गों को पात्र घोषित किया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है:

  1. कच्चे मकान वाले परिवार – लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके पास कच्चा मकान है, जिसकी छत और दीवारें भी कच्ची बनी हुई हैं।
  2. व्यस्क सदस्य न होने पर प्राथमिकता – वे परिवार पात्र होंगे जिनके घर में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी व्यस्क सदस्य नहीं है।
  3. महिला मुखिया अनिवार्य – योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी मुखिया एक महिला होगी।
  4. दिव्यांग सदस्य वाले परिवार – ऐसे परिवार, जिनमें कोई दिव्यांग सदस्य है और घर में कोई अन्य व्यस्क सदस्य नहीं है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे।
  5. शिक्षा की कमी वाले अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार – अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के वे परिवार, जिनके घर में 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी पढ़ा-लिखा सदस्य नहीं है, योजना के तहत योग्य माने जाएंगे।
  6. भूमिहीन एवं मजदूरी करने वाले परिवार – ऐसे परिवार, जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है और उनकी जीविका का मुख्य साधन दिहाड़ी मजदूरी है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।

सरकार द्वारा निर्धारित इन पात्रता शर्तों के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

पीएम आवास योजना के सर्वे में होगी सख्त जांच

इस बार पीएम आवास योजना के तहत किए जाने वाले सर्वे में बेहद सख्त जांच प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर विकासखंड और जनपद स्तर तक प्राप्त आवास से संबंधित आवेदनों की विस्तृत जांच की जाएगी।

सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान सभी विवरण को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख होगा। इस बार आवासीय सर्वेक्षण को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरा किया जाएगा, ताकि कोई भी गलत जानकारी छूट न जाए।

इसके अलावा, आवेदनों के सत्यापन के लिए एक विशेष टीम गठित की जाएगी। यह टीम पात्रता मानदंडों के आधार पर आवेदनों की समीक्षा करेगी और जो आवेदन पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

योजना की अन्य जानकरी के लिए पीएम आवास योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें : https://pmayg.nic.in/

अन्य प्रकार की सरकारी स्कीमो की जानकारी के देखने के लिए : यहाँ क्लिक करें

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