Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2024: आज के समय में किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई करना कठिन हो जाता है। बदलते मौसम और फसल रोगों के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब किसान फसल के नुकसान पर सरकार से बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसान को बीमा के लिए अधिकतम 2% प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जबकि शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों के कारण फसल के नुकसान पर किसान को बीमा की पूरी राशि मिलती है।
योजना के उद्देश्य और लाभ
पीएम फसल बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य और लाभ इस प्रकार हैं:
- अर्थिक सहायता: फसल के नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- कम प्रीमियम: खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम।
- कवरेज: फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक के नुकसान पर कवरेज।
- तकनीकी सहायता: सैटलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और AI के माध्यम से फसल नुकसान का आकलन।
- सरकार की सब्सिडी: बिना किसी सीमा के सरकार द्वारा प्रीमियम का भुगतान।
- मोबाइल ऐप: घटना के 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल ऐप।
- प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा: सभी प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से सुरक्षा।
योजना के लिए पात्रता
- किसान: कोई भी भारतीय किसान इस योजना के लिए पात्र है।
- भूमि स्वामित्व: भूमि का मालिक या बटाईदार होना आवश्यक।
- दस्तावेज: जमीन का प्रमाण पत्र या किराएदारी समझौते का प्रमाण।
- अन्य योजनाएं: किसी अन्य योजना से मुआवजा न मिला हो।
- बैंक खाता: बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- भूमि का खसरा नंबर
- बटाईदार की स्थिति में समझौते की फोटोकॉपी
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?
पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: पीएम फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल (https://pmfby.gov.in/) पर जाएं।
- फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें: होम पेज पर “Farmer Corner” विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगिन या गेस्ट फार्मर विकल्प चुनें: यदि पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो “Guest Farmer” पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरें: जो जानकारी मांगी जाएगी वो भरे जैसे फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, पता आदि भरें ।
- कैप्चा दर्ज करें: सभी जानकारी भरकर कैप्चा कोड दर्ज करें और “Create User” पर क्लिक करें।
- लॉगिन करें: लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद, “Farmer Corner” पर क्लिक करके “Login for Farmer” पर क्लिक करें।
- OTP वेरिफिकेशन: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड भरें और “Request for OTP” पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: OTP वेरिफिकेशन के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट करें: लास्ट में पूरा फार्म कम्पलीट होने के बाद सबमिट करदे ।
इस तरह आप पीएम फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और सरकार से फसल नुकसान पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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